बिहार वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के कटे नाम! कैसे जुड़वाएं? कब तक है मौका... जानें हर सवाल के जवाब
ड्राफ्ट जारी होने के बाद कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे- मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं, अगर नाम कट गया है तो क्या करें, कैसे और कब तक नाम जुड़वा सकते हैं, और कौन-से दस्तावेज लगेंगे? यहां दूर होगा सारा कन्फ्यूजन.
- बिहार में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 65.64 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए हैं.
- पुनरीक्षण के बाद बिहार में योग्य मतदाताओं की संख्या घटकर 7.24 करोड़ रह गई, जबकि पहले यह 7.89 करोड़ थी.
- नाम जुड़वाने या सुधार के लिए आवेदन 1 अगस्त से 1 सितंबर तक किए जा सकते हैं, इसके लिए फॉर्म 6 और 8 जरूरी हैं.
बिहार में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. पूरे राज्य में 65.64 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिसके बाद राज्य में योग्य मतदाताओं की संख्या 7.24 करोड़ रह गई है. पहले ये आंकड़ा 7.89 करोड़ था. सबसे ज्यादा नाम पटना, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में कटे हैं. कई जिलों में दो-दो लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं. ड्राफ्ट जारी होने के बाद कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे- मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं, अगर नाम कट गया है तो क्या करें, कैसे और कब तक नाम जुड़वा सकते हैं, और कौन-से दस्तावेज लगेंगे?
इन सभी सवालों के जवाब आपको नीचे दिए गए FAQ (Frequently Asked Questions) एक्सप्लेनर में मिलेंगे. ये जानकारी (FAQs) उन सभी वोटर्स के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए हैं या जो नए मतदाता के रूप में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं.
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करने के लिए चलाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट से मृत, स्थानांतरित (एक जगह से दूसरी जगह चले गए), या एक से अधिक बार दर्ज (डुप्लिकेट) नामों को हटाना रहा है. इस प्रक्रिया के बाद ही एक नई और सही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाती है.
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करने के लिए चलाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट से मृत, स्थानांतरित (एक जगह से दूसरी जगह चले गए), या एक से अधिक बार दर्ज (डुप्लिकेट) नामों को हटाना रहा है. इस प्रक्रिया के बाद ही एक नई और सही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाती है.
2. बिहार में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कब जारी की गई?
बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को जारी की गई है.
बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को जारी की गई है.
3. इस बार कितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और अब कुल कितने मतदाता हैं?
इस पुनरीक्षण के दौरान कुल 65 लाख 63 हजार 75 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. इन नामों को हटाने के बाद, बिहार में कुल योग्य मतदाताओं की संख्या अब 7.24 करोड़ है.
इस पुनरीक्षण के दौरान कुल 65 लाख 63 हजार 75 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. इन नामों को हटाने के बाद, बिहार में कुल योग्य मतदाताओं की संख्या अब 7.24 करोड़ है.
4. सबसे ज्यादा और सबसे कम नाम किस जिले से हटाए गए हैं?
सबसे ज्यादा नाम पटना जिले से हटाए गए हैं, जिनकी संख्या 3.95 लाख है. वहीं, सबसे कम नाम शिवहर से हटाए गए हैं, जिनकी संख्या 28,166 है. अन्य प्रमुख जिलों में पटना के बाद मधुबनी (3.52 लाख), पूर्वी चंपारण (3.16 लाख), और गोपालगंज (3.10 लाख) का नंबर आता है.
सबसे ज्यादा नाम पटना जिले से हटाए गए हैं, जिनकी संख्या 3.95 लाख है. वहीं, सबसे कम नाम शिवहर से हटाए गए हैं, जिनकी संख्या 28,166 है. अन्य प्रमुख जिलों में पटना के बाद मधुबनी (3.52 लाख), पूर्वी चंपारण (3.16 लाख), और गोपालगंज (3.10 लाख) का नंबर आता है.
5. इतने बड़े पैमाने पर नाम क्यों हटाए गए हैं?
- मृत्यु: 22.34 लाख मतदाताओं के नाम उनकी मृत्यु के कारण हटाए गए हैं.
- स्थानांतरण: 36.28 लाख मतदाताओं ने अपना पता बदल लिया था (या तो उसी राज्य में या दूसरे राज्य में).
- डुप्लिकेट: 7.01 लाख मतदाताओं के नाम डुप्लिकेट या अन्य गड़बड़ियों के कारण हटाए गए हैं.
- मृत्यु: 22.34 लाख मतदाताओं के नाम उनकी मृत्यु के कारण हटाए गए हैं.
- स्थानांतरण: 36.28 लाख मतदाताओं ने अपना पता बदल लिया था (या तो उसी राज्य में या दूसरे राज्य में).
- डुप्लिकेट: 7.01 लाख मतदाताओं के नाम डुप्लिकेट या अन्य गड़बड़ियों के कारण हटाए गए हैं.
6. मेरा नाम गलती से हटा दिया गया, मुझे क्या करना चाहिए?
घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से हटा दिया गया है, तो वह अपना नाम फिर से जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों का उपयोग कर सकते हैं.
घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से हटा दिया गया है, तो वह अपना नाम फिर से जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों का उपयोग कर सकते हैं.
7. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मेरा नाम कैसे चेक करें?
आप अपना नाम कई तरीकों से चेक कर सकते हैं:
ऑनलाइन:
- चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.eci.gov.in/ या https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं.
- यहां, "Enumeration Form (Bihar)" वाले सेक्शन में अपना एपिक नंबर (EPIC number) डालकर नाम सर्च करें.
- आप अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनकर भी लिस्ट में नाम ढूंढ सकते हैं.
ऑफलाइन:
- अपने मतदान केंद्र या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें. उनके पास ड्राफ्ट लिस्ट की हार्ड कॉपी उपलब्ध होगी.
- निर्वाचन कार्यालय में भी लिस्ट उपलब्ध है.
आप अपना नाम कई तरीकों से चेक कर सकते हैं:
ऑनलाइन:
- चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.eci.gov.in/ या https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं.
- यहां, "Enumeration Form (Bihar)" वाले सेक्शन में अपना एपिक नंबर (EPIC number) डालकर नाम सर्च करें.
- आप अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनकर भी लिस्ट में नाम ढूंढ सकते हैं.
ऑफलाइन:
- अपने मतदान केंद्र या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें. उनके पास ड्राफ्ट लिस्ट की हार्ड कॉपी उपलब्ध होगी.
- निर्वाचन कार्यालय में भी लिस्ट उपलब्ध है.
8. नाम जुड़वाने या सुधार के लिए कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं?
आप अपना नाम जुड़वाने, हटाने या किसी जानकारी में सुधार के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. यह समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें देरी न करें.
आप अपना नाम जुड़वाने, हटाने या किसी जानकारी में सुधार के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. यह समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें देरी न करें.
9. नाम जुड़वाने या सुधार के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा?
नया नाम जुड़वाने के लिए: आपको फॉर्म 6 भरना होगा. जानकारी में सुधार (जैसे पता, नाम, जन्मतिथि) या नाम हटाने के लिए: आपको फॉर्म 8 भरना होगा.
नया नाम जुड़वाने के लिए: आपको फॉर्म 6 भरना होगा. जानकारी में सुधार (जैसे पता, नाम, जन्मतिथि) या नाम हटाने के लिए: आपको फॉर्म 8 भरना होगा.
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