आखिरी मौका: आधार-पैन से ITR तक, 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो मुश्किल होगी

आखिरी मौका: आधार-पैन से ITR तक, 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो मुश्किल होगी

आखिरी मौका: आधार-पैन से ITR तक, 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो मुश्किल होगी

जैसे-जैसे 31 दिसंबर का दिन नजदीक आता है, वैसे-वैसे कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म होने लगती है. अगर तय समय तक ये काम पूरे नहीं किए गए, तो टैक्सपेयर्स को जुर्माना, ब्याज और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

जैसे-जैसे 31 दिसंबर का दिन नजदीक आता है, वैसे-वैसे कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म होने लगती है. अगर तय समय तक ये काम पूरे नहीं किए गए, तो टैक्सपेयर्स को जुर्माना, ब्याज और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

4. आधार-पैन लिंक करना जरूरी (Mandatory Aadhaar-PAN linking)

जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उनके लिए आधार और पैन को लिंक करना जरूरी है. यह काम 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करना होगा. अगर समय रहते लिंक नहीं कराया गया, तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिससे बैंकिंग, निवेश और ITR फाइल करने में परेशानी आ सकती है.

5. बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट कराना जरूरी (Bank locker agreement update is mandatory)

RBI के निर्देशों के मुताबिक, बैंक लॉकर रखने वाले सभी ग्राहकों को अपना लॉकर एग्रीमेंट अपडेट कराना जरूरी है. इसके लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है. तय समय तक एग्रीमेंट अपडेट न करने पर बैंक लॉकर की सुविधा पर रोक लग सकती है.

31 दिसंबर से पहले ITR फाइलिंग से लेकर आधार-पैन लिंक और बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट तक, समय रहते ये सभी काम निपटा लेना ही समझदारी है. थोड़ी सी सतर्कता आपको जुर्माना, ब्याज और तनाव से बचा सकती है.

आखिरी मौका: आधार-पैन से ITR

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