कटे-फटे नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकता बैंक, इनकार किया तो यहां करें शिकायत
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर इन्हें आसानी से बदल सकते हैं. जानिए क्या हैं आरबीआई के नोट वापसी नियम और अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करे तो आरबीआई के लोकपाल (Ombudsman) से शिकायत कैसे करें.RBI Bank Note Refund Rules 2018: रोजमर्रा की जिंदगी में लेन-देन के दौरान कई बार गंदे, फटे, मुड़े (Mutilated Notes) करेंसी नोट हमारे हाथ में आ जाते हैं. कई दुकानदार या व्यापारी ऐसे नोटों को लेने से साफ मना कर देते हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे नोटों को लेकर घबराने या नुकसान उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. दरअसल, इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के स्पष्ट दिशानिर्देशों हैं, जिसके मुताबिक आप देश के किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने गंदे या कटे-फटे नोटों को बदलकर नए नोट हासिल कर सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक की नोट वापसी नियमावली 2009 और संशोधित 2018 के तहत गंदे, दोषपूर्ण या कटे फटे करेंसी नोटों को बदलने का अधिकार आम नागरिकों को दिया गया है.
हर नोट की मिलेगी पूरी कीमत
नोट बदलने की यह सुविधा केवल उसी बैंक तक सीमित नहीं है, जहां आपका खाता है, बल्कि आप अपने नजदीकी किसी भी व्यावसायिक बैंक की शाखा के काउंटर पर जाकर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने पुराने व कटे-फटे नोटों को बदल सकते हैं.
कैसे-कैसे नोट बदले जा सकते हैं?
आरबीआई के नियमों के मुताबिक , ऐसे गंदे नोट, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से गंदे या हल्के फटे हुए हों, जिनके दो या दो से ज्यादा टुकड़े हो गए हैं या जिनका कोई हिस्सा गायब हो. इसके अलावा, जिनमें छपाई की कोई कमी या तकनीकी खराबी हो, ऐसे नोटों को बदला जा सकता है.

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