कटे-फटे नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकता बैंक, इनकार किया तो यहां करें शिकायत

कटे-फटे नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकता बैंक, इनकार किया तो यहां करें शिकायत 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर इन्हें आसानी से बदल सकते हैं. जानिए क्या हैं आरबीआई के नोट वापसी नियम और अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करे तो आरबीआई के लोकपाल (Ombudsman) से शिकायत कैसे करें.
कटे-फटे नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकता बैंक, इनकार किया तो यहां करें शिकायत
RBI Bank Note Refund Rules 2018: रोजमर्रा की जिंदगी में लेन-देन के दौरान कई बार गंदे, फटे, मुड़े (Mutilated Notes) करेंसी नोट हमारे हाथ में आ जाते हैं. कई दुकानदार या व्यापारी ऐसे नोटों को लेने से साफ मना कर देते हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे नोटों को लेकर घबराने या नुकसान उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. 
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दरअसल, इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के स्पष्ट दिशानिर्देशों हैं, जिसके मुताबिक आप देश के किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने गंदे या कटे-फटे नोटों को बदलकर नए नोट हासिल कर सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक की नोट वापसी नियमावली 2009 और संशोधित 2018 के तहत गंदे, दोषपूर्ण या कटे फटे करेंसी नोटों को बदलने का अधिकार आम नागरिकों को दिया गया है.

हर नोट की मिलेगी पूरी कीमत

नोट बदलने की यह सुविधा केवल उसी बैंक तक सीमित नहीं है, जहां आपका खाता है, बल्कि आप अपने नजदीकी किसी भी व्यावसायिक बैंक की शाखा के काउंटर पर जाकर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने पुराने व कटे-फटे नोटों को बदल सकते हैं. 

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कैसे-कैसे नोट बदले जा सकते हैं?

आरबीआई के नियमों के मुताबिक , ऐसे गंदे नोट, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से गंदे या हल्के फटे हुए हों, जिनके दो या दो से ज्यादा टुकड़े हो गए हैं या जिनका कोई हिस्सा गायब हो. इसके अलावा, जिनमें छपाई की कोई कमी या तकनीकी खराबी हो, ऐसे नोटों को बदला जा सकता है. 

अगर बैंक नोट बदलने से मना करे, तो क्या करें?

कई बार देखा जाता है कि कुछ बैंक शाखाएं ग्राहकों के गंदे या कटे फटे नोट बदलने से इनकार कर देती हैं. अगर आपके साथ भी कोई बैंक अधिकारी ऐसा करता है, तो आप नीचे बताए गए तरीकों के मुताबिक शिकायत कर उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं. 

  1. बैंक में लिखित शिकायत दर्ज करें: सबसे पहले संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक से संपर्क करें और बैंक के शिकायत रजिस्टर में अपनी समस्या दर्ज कराएं.
  2. एक महीने का इंतजार करें: बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण सिस्टम के पास आपकी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए 30 दिनों का समय होता है.
  3. RBI के लोकपाल  में शिकायत: अगर आपकी शिकायत दर्ज करने के एक महीने के भीतर बैंक समस्या का समाधान नहीं करता है, या बैंक के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सीधे आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

RBI के बैंकिंग लोकपाल से ऐसे करें शिकायत

आरबीआई लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराना बेहद आसान और पूरी तरह से मुफ्त है. आरबीआई लोकपाल के पास शिकायत ऑनलाइन और फोन के जरिए भी की जा सकती है. आप आरबीआई के CMS पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा, आप आरबीआई की हेल्पलाइन 14448 पर कॉल करके भी शिकायत प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं.

याद रखें, करेंसी नोट देश की संपत्ति हैं और उन्हें वैध तरीके से बदलने का अधिकार आपको कानून की ओर से दिया गया है. अगली बार अगर कोई गंदा या फटा नोट मिले, तो उसे फेंकने या औने-पौने दाम पर नोट बदलने वालों के दोनों के बजाय नजदीकी बैंक शाखा में जाकर जरूर बदलवाएं. 

RBI

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