NPS सरकारी योजना से पा सकते हैं 50,000 रुपये की मंथली पेंशन, जानें कितना करना होगा निवेश ?

NPS सरकारी योजना से पा सकते हैं  50,000 रुपये की मंथली पेंशन, जानें कितना करना होगा निवेश ?

क्या आप अपने रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपये की निश्चित पेंशन पाना चाहते हैं? तो भारत सरकार की नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. जानिए अपनी उम्र के मुताबिक जरूरी मंथली निवेश का पूरा गणित और अकाउंट खोलने का तरीका.
NPS सरकारी योजना से पा सकते हैं  50,000 रुपये की मंथली पेंशन, जानें कितना करना होगा निवेश ?
NPS Account Opening Process: रिटायरमेंट के बाद अपनी वित्तीय आजादी और जरूरतों को पूरा करने के लिए सही समय पर सही जगह निवेश करना बेहद जरूरी है. लिहाजा, कर्मचारियों की इसी जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार की नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) योजना चला रखी है. हालांकि, यह एक ऐसी स्वैच्छिक और लॉंग टर्म रिटायरमेंट स्कीम है, जो निवेशकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद जीवनभर के लिए निश्चित पेंशन और एकमुश्त एक बड़ा फंड बनाने का अवसर देती है.

इस योजना का रेगुलेशन पीएफआरडीए की ओर से किया जाता है. शेयर बाजार (Equity) और बॉन्ड के कॉम्बिनेशन के कारण एनपीएस में पारंपरिक बचत योजनाओं की तुलना में औसतन 9% से 12% रिटर्न मिलता है.

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ये है 50,000 रुपये मंथली पेंशन पाने का गणित  

अगर आप 60 वर्ष की आयु में 50,000 प्रति माह की पेंशन पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक निवेश आपकी वर्तमान उम्र पर निर्भर करता है. अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है और आपकी निवेश अवधि 35 साल का है , तो नीचे बताए गए तरीके से निवेश करने पर रिटायरमेंट के वक्त एकमुश्त 3 करोड़ रुपये और 50,000 रुपये प्रति माह पेंशन पा सकेंगे. 

  •  मासिक निवेश: लगभग 14,000 से 15,000 रुपये
  •  60 वर्ष पर कुल फंड (Corpus): 5 करोड़ रुपये
  •  एकमुश्त नकद निकासी: 60% हिस्सा  पूरी तरह टैक्स फ्री यानी 3 करोड़ रुपये
  •  पेंशन के लिए निवेश 40% एन्युटी हिस्सा: दो करोड़ रुपये
  •  मासिक पेंशन: 50,000 रुपये

नोट: यह गणना निवेश पर औसतन 10% वार्षिक रिटर्न और रिटायरमेंट के बाद एन्युटी पर 6% की ब्याज दर के अनुमान पर आधारित है. इसमें रिटायरमेंट पर कुल कॉर्पस का 40% हिस्सा एन्युटी में जमा किया गया है.

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NPS योजना कैसे काम करती है?

एनपीएस योजना में निवेशकों की ओर से जमा किए गए पैसे को एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स के जरिए इक्विटी (Equity), सरकारी बॉन्ड (GSec) और कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश किए जाते हैं. इस योजना में मैच्योरिटी नियम 60 वर्ष की आयु रखी गई है. इस योजना के तहत रिटायरमेंट पर आप कुल जमा फंड का 60% हिस्सा एक साथ निकाल सकते हैं, जो आयकर अधिनियम के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. बाकी बचे 40% हिस्सा पेंशन फंड में लॉक होता है, जिससे किसी इंश्योरेंस कंपनी की ओर से जीवन भर हर महीने निश्चित पेंशन दी जाती है.

NPS के लाभ और विशेषताएं

एनपीएस  योजना आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक और धारा 80CCD (1B) के तहत अलग से 50,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट कुल मिलाकर 2 लाख हो जाती है. PFRDA की ओर से संचालित होने के कारण यह एक पारदर्शी और पूरी तरह सुरक्षित योजना है. यह अनिवार्य पेंशन खाता है, जिससे रिटायरमेंट से पहले पूरी निकासी की अनुमति नहीं होती है. यह एक स्वैच्छिक बचत खाता है, जिसमें आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं. आम तौर पर यह भ्रम पाया जाता है कि यह योजना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है. 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक अपना एनपीएस खाता खुलवा कर अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत कर सकता है.

 NPS अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोलें? 

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश शुरू करने के लिए आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से मिनटों में बिना किसी कागजी कार्रवाई के अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं और तुरंत 12 अंकों का PRAN (Permanent Retirement Account Number) जनरेट कर सकते हैं. बस इसके लिए नीचे दी गई पूरी गाइड की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन  पूरा करना होगा. हालांकि, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कुछ डाक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जसकी लिस्ट भी नीचे गई है. 

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी: सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस.
  • पहचान व पते का प्रमाण: पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड.
  • स्कैन फोटो व सिग्नेचर: पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी (JPEG फॉर्मेट, साइज 4KB से 12KB के बीच).
  • बैंक विवरण प्रमाण: बैंक डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए कैंसिल चेक (Cancelled Cheque) या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी.
  • पेमेंट माध्यम: शुरुआती योगदान (Initial Contribution) जमा करने के लिए नेट बैंकिंग, यूपीआई (UPI) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड.

eNPS पोर्टल के जरिए ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

  • पोर्टल पर जाएं: आधिकारिक eNPS वेबसाइट या KFintech/CAMS पोर्टल पर जाएं.
  • New Registration चुनें: New Registration पर क्लिक करें और अपनी श्रेणी Individual Citizen, Corporate Subscriber या Government Employee में से एक चुनें.
  • खाते का प्रकार (Tier Type): Tier I यानी अनिवार्य रिटायरमेंट खाता, जिस पर टैक्स छूट मिलती है या Tier I & Tier II यानी स्वैच्छिक बचत खाता का चयन करें.
  • KYC वेरिफिकेशन: आधार या पैन आधारित वेरिफिकेशन चुनें. आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके अपनी पहचान सत्यापित करें.
  • व्यक्तिगत व बैंक विवरण दर्ज करें: अपना नाम, पता, नॉमिनी का नाम और बैंक खाता नंबर (IFSC कोड सहित) भरें.
  • फंड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन: अपने पसंद के पेंशन फंड मैनेजर (PFM) का चयन करें.
  •  Auto Choice: उम्र के हिसाब से ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन या Active Choice इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटी में खुद एसेट मिक्स में से एक चुनें.
  • दस्तावेज अपलोड करें: अपनी फोटो, सिग्नेचर और कैंसिल चेक की कॉपी अपलोड करें.
  • प्रारंभिक योगदान : पेमेंट गेटवे के जरिए पहला अंशदान जमा करें. Tier I के लिए न्यूनतम 500 रुपये और Tier II के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये जमा करना जरूरी है.
  • PRAN जनरेट और eSign करें: भुगतान सफल होते ही आपका 12 अंकों का PRAN नंबर तुरंत जनरेट हो जाएगा. इसके बाद आधार eSign सुविधा का उपयोग करके आवेदन को डिजिटल रूप से सत्यापित करें.

फिजिकल तरीके से ऐसे खोले NPS खाता

  1. अपने नजदीकी Point of Presence  Service Provider (POPSP) बैंक शाखा या वित्तीय संस्थान में जाएं.
  2. Common Subscriber Registration Form (CSRF 1) प्राप्त करें या डाउनलोड करें.
  3. फॉर्म भरें, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं, हस्ताक्षर करें और पैन, आधार व कैंसिल चेक की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी संलग्न करें.
  4. न्यूनतम ₹500 के प्रारंभिक अंशदान के साथ फॉर्म काउंटर पर जमा करें.
  5. आपके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आपका physical PRAN कार्ड आपके पंजीकृत पते पर भेज दिया जाएगा.

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