दहेज हत्या में पति को 10 व सास को सात साल की सजा

दहेज हत्या में पति को 10 व सास को सात साल की सजा

 

दहेज हत्या में पति को 10 व सास को सात साल की सजा

अलीगढ़ के सुदेशपुर चंडौस में विवाहिता की दहेज के लिए हत्या के मामले में अदालत ने पति व सास को सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे 14 अमित कुमार तिवारी की अदालत से सुनाया गया है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा के अनुसार घटना 23 अप्रैल 2019 की है। वादी मुकदमा नगरिया भोज गोंडा निवासी रवि के अनुसार उसकी बहन मंजू की शादी 16 नवंबर 2016 को सुदेशपुर निवासी हंसराज संग कोविड काल में हुई। शादी के बाद दहेज के लिए उसे परेशान किया जाने लगा। घटना वाली सुबह उसे फंदे पर लटकाकर पति आदि ससुराली भाग गए। मामले में पति हंसराज, सास भगवान देवी, ससुर धर्मपाल आदि पर मुकदमा दर्ज हुआ। चार्जशीट के आधार पर सत्र परीक्षण के दौरान धर्मपाल की मृत्यु हो गई। अब अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर पति को दस वर्ष व सास को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी दिया है।

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