गैस सिलेंडर के नियमों में बड़ा बदलाव, ध्यान नहीं दिया तो कट जाएगा कनेक्शन, जानें 25, 30 और 45 दिन का गणित

गैस सिलेंडर के नियमों में बड़ा बदलाव, ध्यान नहीं दिया तो कट जाएगा कनेक्शन, जानें 25, 30 और 45 दिन का गणित

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इंडेन, एचपी और भारत गैस के घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर से जुड़े नियमों को बदला है, जिनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है.
गैस सिलेंडर के नियमों में बड़ा बदलाव, ध्यान नहीं दिया तो कट जाएगा कनेक्शन, जानें 25, 30 और 45 दिन का गणित
मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच पिछले कुछ महीनों में गैस सिलेंडर के नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. देश में घरेलू और कमर्शियल गैस की किल्लत ना हो, उसके हिसाब से बुकिंग से लेकर डिलिवरी में कई अपडेट किए गए. अब एक बार फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इंडेन, एचपी और भारत गैस के घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर बुकिंग और सरेंडर से जुड़े नियमों को अपडेट किया है.

नियमों के अनुसार रिफिलिंग की समय सीमा अब शहर के लिए 25 दिन और गांव के लिए 45 दिन कर दी है. साथ ही, पीएनजी कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों के लिए 30 दिनों के अंदर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना जरूरी है. ऐसा ना करने पर कानूनी या पेनल्टी लग सकती है.नअगर इन नियमों को ना माना गया तो गैस कनेक्शन ब्लॉक या टर्मिनेट हो सकता है. तो चलिए समझते हैं, ये नए नियम क्या हैं और इनका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.

शहर के लिए 25 दिन का नियम

नए नियमों के अनुसार, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, तो आप एक सिलेंडर लेने के बाद अगले 25 दिनों से पहले दूसरा सिलेंडर रिफिल नहीं करा सकते. यानी दो घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिनों का अंतर होना जरूरी है. ये नियम 5 किलो, 10 किलो और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के सिलेंडरों पर लागू होगा.

गांव के लिए 45 दिन का नियम  गांव में रहने वाले ग्राहकों के लिए ये समय सीमा अलग है. यहां ग्राहकों के लिए 45 दिन का नियम लागू है. इसका मतलब पिछले सिलेंडर की डिलीवरी या बुकिंग के 45 दिन बाद ही अगला एलपीजी सिलेंडर बुक कर पाएंगे. कंपनियों ने ये कदम गैस की कालाबाजारी रोकने और सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए उठाया है.

PNG कनेक्शन वालों के लिए बड़ा नियम

अगर आपने घर में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी लगवा लिया है, तो ये नियम आपके लिए जाननाा जरूरी हो जाता है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस संशोधन के अनुसार, पीएनजी कनेक्शन शुरू होने के 30 दिनों के अंदर अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना ही होगा. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मौजूदा पीएनजी कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया जाएगा.

नियम मानने पर ट्रांसफर वाउचर का फायदा 

सरकार ने ग्राहकों को नियम मानने पर एक बड़ी राहत दी है. जब आप 30 दिनों के अंदर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करेंगे, तो आपको एक ट्रांसफर वाउचर मिलेगा. फ्यूचर में अगर आप किसी ऐसे इलाके में शिफ्ट होते हैं जहां पीएनजी नहीं है, तो इस वाउचर के जरिए आपका पुराना एलपीजी कनेक्शन तुरंत रीस्टोर कर दिया जाएगा.

सिलेंडर सरेंडर करने के लिए क्या करना होगा?

अब सवाल कि अगर आप सिलेंडर सरेंडर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है. ज्यादा इसके लिए कुछ करना नहीं है. सप्लायर की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाना होगा. वहां सरेंडर का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा. इसके साथ mypngd.in पोर्टल पर जाकर भी सिलेंडर सरेंडर कर सकते हैं. हालांकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने होंगे. जिसमें,

  • एलपीजी कंज्यूमर बुक/सब्स्क्रिप्शन वाउचर
  • ओरिजिनल केवाईसी/आईडी प्रूफ
  • बैंक अकाउंट डिटेल या कैंसिल्ड चेक
  • कनेक्शन से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शामिल हैं.

एक बारी जब कनेक्शन सरेंडर हो जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का कर्मचारी आपके घर से सिलेंडर और प्रेशर रेगुलेटर कलेक्ट कर लेगा और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा.

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